Hemant Soren Latest News:- Jharkhand के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता Hemant Soren को Supreme Court ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व सीएम की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से गिरफ्तारी में दखल देने से जुड़ी अर्जी को सुनने से मना कर दिया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को सीधे हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी है।
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान दो टूक कहा, “आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? कृपया हाईकोर्ट का रुख करिए। मेरे साथी जज भी इस बात से सहमत हैं। हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका को सुन नहीं सकते हैं।”
यह निर्णय मनी लॉन्ड्रिंग केस के संबंध में है, जिसमें सोरेन को ईडी की ओर से गिरफ्तारी की जा रही थी। इसके बावजूद, सोरेन के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग की थी, जो कोर्ट ने मना कर दिया है।
जस्टिस खन्ना ने इस मुद्दे पर कहा, “हाईकोर्ट भी संवैधानिक कोर्ट है। हम अगर आपको सीधे सुनेंगे तो दूसरों को कैसे मना कर सकते हैं।” वे सोरेन के वकीलों को हाईकोर्ट जाने की सलाह देते हुए बोले, “आप (सोरेन) पहले भी सुप्रीम कोर्ट आए थे। आपसे तब भी हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया था।”
मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील एस वी राजू ने बताया कि हाईकोर्ट में भी इसी प्रकार की याचिका दाखिल की गई है, लेकिन उनके खिलाफ सोरेन के वकीलों ने जिरह की कोशिश की। जस्टिस खन्ना ने उन्हें हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी और इस पर उनके साथी जज भी सहमत हैं।
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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को हाईकोर्ट में सुनवाई करने का मौका देने का फैसला किया है, जिससे मामले की गति में वृद्धि हो सकती है। सोरेन के वकीलों ने इसके खिलाफ जिरह की कोशिश की, लेकिन उनकी मांग पर नकारात्मक फैसला हुआ है